Reopen school of Rajasthan: राजस्थान में एक सितंबर से खुलेंगे स्कूल,

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Reopen school of Rajasthan: राजस्थान में एक सितंबर से खुलेंगे स्कूल, एसओपी जारी

Reopen school of Rajasthan
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राजस्थान स्कूल फिर से खुला: 1 सितंबर से राजस्थान में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खुल जाएंगे. इसके लिए राज्य की ओर से गाइडलाइंस (एसओपी) जारी कर दी गई है। 12वीं तक की कक्षाएं अब नियमित चलेंगी, वहीं अन्य स्कूल भी खुलेंगे।

इस दौरान सभी स्कूलों को कोरोना उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करना होगा। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 4 सितंबर से स्कूलों में पौधरोपण अभियान भी शुरू किया जाएगा और छात्रों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा 12 अगस्त को विस्तृत एसओपी (दिशानिर्देश जारी) किए गए, जिसके अनुसार निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा-

स्कूलों को करना होगा इन नियमों का पालन:

  • 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल
  • सभी कर्मचारियों को टीके की पहली खुराक मिलनी चाहिए थी। वैक्सीन की खुराक कम से कम 14 दिन पहले दी जानी चाहिए।
  • प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थानों में कार्यरत लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल जानी चाहिए थी।
  • 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ कोचिंग संस्थान भी संचालित होंगे।
  • इसके साथ ही कोचिंग संस्थान को वेब पोर्टल covidinfo.rajasthan.gov.in पर संस्थान में स्टाफ की मीटिंग क्षमता और टीकाकरण की जानकारी अपलोड करनी होगी।
  • छात्रों या स्टाफ आदि की आवाजाही के लिए संचालित स्कूल बसों/कैबों को वाहन की बैठने की क्षमता के अनुसार ही अनुमति दी जाएगी।
  • नियमित कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति कमरे की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
  • छात्र अपनी मर्जी से जाएंगे स्कूल-

1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, लेकिन छात्रों पर स्कूल के मालिक होने का कोई दबाव नहीं होगा। यानी यह छात्र का चुनाव होगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही सभी छात्रों को शिक्षण संस्थानों में आने से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी होगी।

important :

  • अगर माता-पिता छात्रों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, तो स्कूल किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाएगा।
  • शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा।
  • सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • शैक्षणिक संस्थानों को स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
  • दो गज की दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा।
  • संपर्क में आने वाली वस्तुओं का प्रतिदिन सैनिटाइजेशन किया जाएगा।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा और ऐसा करने पर सजा दी जाएगी।
  • यदि कोई छात्र कोरोना से संक्रमित होता है तो संबंधित कक्षा को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।
  • जैसे ही किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे, उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस की व्यवस्था संस्थान/विद्यालय द्वारा की जाएगी।

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