NPS Nominee details change: स्मॉल सेविंग स्कीम (Small Saving Scheme) नेशनल पेंशन स्कीम(National Pension Scheme) में निवेश करने वालों के लिए बदल गया है। जिसके बाद उनके लिए कई सारी चीजें आसान हो जाएंगी। इसके नॉमिनी डिटेल को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अकाउंट होल्डर घर बैठे नॉमिनी डिटेल बदल सकते हैं। दरअसल पहले जब किसी को नॉमिनी डिटेल (Nominee Details) को बदलने के लिए खुद सामने उपस्थिति होना होता था। इसके बाद अब खाताधारकों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी।
अगर स्कीम की बात करें तो नेशनल पेंशन स्कीम(National Pension Scheme) एक पेंशन सह योजना है, जिसका मकसद व्यक्ति के बुढ़ापे को सुरक्षित करना है। यानी बुढ़ापे में सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना का फायदा भारतीय नागरिक उठा सकता है। आप इसमें नॉमिनी के तौर पर अपने जीवन साथी (पति/पत्नी), अपने बच्चों, आपके माता-पिता, परिवार के किसी सदस्य या फिर खास मित्र का नाम दे सकते हैं।
ऑनलाइन घर बैठे नॉमिनी की डिटेल कैसे बदलें:
नॉमिनी में ऑनलाइन बदलाव के लिए NPS सब्सक्राइबर्स लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ अपने CRA सिस्टम तक जा सकते हैं।
इसके बाद ‘डेमोग्राफिक चेंजेज’ मेनू के तहत ‘अपडेट पर्सनल डिटेल्स’ ऑप्शन को चुनना होगा।
अब सब्सक्राइबर को नॉमिनी डिटेल add/update करने के ऑप्शन को चुनना होगा।
इसके बाद एनपीएस सब्सक्राइबर(NPS Subscriber) को नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ रिश्ता और उसका हिस्सा आदि के बारे में डिटेल देनी होगी।
एक बार डिटेल सेव और कंफर्म होने के बाद, सब्सक्राइबर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा।
इस वन-टाइम पासवर्ड (OTP) को सबमिट करें।
इसके बाद सब्सक्राइबर को ई-साइन विकल्प को चुनकर बदली गई चीजों को वेरीफाई करने की जरूरत होगी।
इसके बाद ग्राहक को ई-साइन के लिए e-signature सर्विस प्रोवाइडर पर ले जाया जाएगा जहां उसे आधार / वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा।
OTP आपके आधार से जुड़े नंबर पर आएगा।
सब्सक्राइबर को OTP सबमिट करना होगा और वेरिफाइड OTP पर क्लिक करना होगा।
वेरिफिकेशन के बाद, नॉमिनी डिटेल्स एनपीएस रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा।
अगर वह ई-साइन फेल हो जाता है, तो सब्सक्राइबर को मौजूदा फिजिकल प्रॉसेस के अनुसार ही नॉमिनेशन को अपडेट करने का विकल्प होगा।