आज इस article में हम आपको घर से हि ITR check karne ki complete details देंगे।
एक आयकर दाता वास्तविक से ज्यादा कर भुगतान करने पर ITR के जरिए टैक्स रिफंड का क्लेम कर सकता है। यह ITR नियोक्ता द्वारा अधिक टैक्स काटने सहित अन्य प्रावधानों पर टैक्स क्लेम किया जा सकता है।
एक आयकर दाता वास्तविक से ज्यादा कर भुगतान करने पर ITR के जरिए टैक्स रिफंड क्लेम कर सकता है। यह इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर नियोक्ता द्वारा अधिक टैक्स काटने सहित अन्य प्रावधानों पर टैक्स क्लेम किया जा सकता है। बता दें, आयकर दाता को एक निश्चित तारीख के अंदर ITR भरना होता है जिसके बाद सभी डाॅक्यूमेंट की जांच-पड़ताल के बाद ही रिफंड मिलता है।
स्टेप 1- सबसे पहले incometax.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2- अपने यूजर, आइडी, पाॅसवर्ड और कैप्चा के जरिए लाॅगइन करें।
स्टेप 3- ‘View Returns फाॅर्म’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4- इसके बाद Income Tax Return पर क्लिक करें।
स्टेप 5- इनकम टैक्स एसेसमेंट ईयर लिखें।
स्टेप 6- इसके बाद Submit पर क्लिक करें।
स्टेप 7- Acknowledgment नंबर Select करें।